10 साल की सर्विस के बाद कितनी पेंशन मिलेगी? ऐसे करें ऑनलाइन चेक EPFO Pension Update

EPFO Pension Update – 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना से जुड़ी यह जानकारी बेहद अहम है। EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) द्वारा संचालित EPS (Employee Pension Scheme) के तहत यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर लेता है, तो वह पेंशन का पात्र हो जाता है। पेंशन की राशि व्यक्ति की अंतिम वेतन, पेंशन योग्य सेवा अवधि और योगदान की अवधि पर निर्भर करती है। यह पेंशन 58 वर्ष की आयु के बाद शुरू होती है और कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को भी लाभ मिल सकता है। खास बात यह है कि अब पेंशन स्टेटस और राशि ऑनलाइन ही घर बैठे आसानी से चेक की जा सकती है।

EPFO के नियमों के अनुसार 10 साल की सेवा पर कितनी पेंशन?

EPFO द्वारा चलाई जा रही Employee Pension Scheme 1995 के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल तक योगदान देता है और रिटायरमेंट की उम्र (58 वर्ष) पर पहुंचता है, तो वह मासिक पेंशन का पात्र बनता है। पेंशन की गणना “पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा / 70” इस फार्मूले से की जाती है। पेंशन योग्य वेतन अधिकतम ₹15,000 तक सीमित होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल तक लगातार सेवा की है और उसका आखिरी पेंशन योग्य वेतन ₹15,000 है, तो उसे ₹2,142 मासिक पेंशन मिल सकती है।

ऑनलाइन ऐसे करें अपनी पेंशन राशि और स्टेटस चेक

EPFO ने यूजर्स के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है जिससे पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.epfindia.gov.in) पर जाएं। वहां “Pensioner’s Portal” या “Pension Status” का विकल्प मिलेगा। इसमें अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। लॉगिन के बाद “Pension Passbook” या “EPS Details” सेक्शन पर क्लिक करें, जहां आपको अपनी सेवा अवधि, पेंशन योग्य वेतन और अनुमानित पेंशन राशि दिखाई देगी। अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो आपके खाते में पेंशन एक्टिवेशन की स्थिति दिखाई देगी। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता लाती है बल्कि कर्मचारियों को अपने फंड और भविष्य की योजना बनाने में मदद करती है।

कौन से दस्तावेज जरूरी हैं पेंशन के लिए?

पेंशन क्लेम या चेक करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है। जैसे – आपका UAN नंबर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सेवा पुस्तिका (यदि उपलब्ध हो), और नॉमिनी डिटेल्स। इसके अलावा, EPFO पोर्टल पर पेंशन क्लेम या ट्रैक करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन करना होता है। यदि आपने EPS योजना के तहत नामांकन किया है और 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, तो आप किसी भी EPFO शाखा से ‘Scheme Certificate’ प्राप्त कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट भविष्य में पेंशन क्लेम के लिए बहुत उपयोगी होता है, खासकर तब जब कोई कर्मचारी दो अलग-अलग सेवाओं के बीच ब्रेक लेता है।

ऐसे करें Scheme Certificate और Claim का प्रोसेस पूरा

Scheme Certificate प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को अपने नजदीकी EPFO ऑफिस में फॉर्म 10C भरकर जमा करना होता है। साथ ही, सेवा की पूरी जानकारी, UAN, आधार, बैंक अकाउंट डिटेल्स और पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य है। फॉर्म जमा करने के बाद, EPFO अधिकारी दस्तावेजों की जांच करते हैं और Scheme Certificate जारी करते हैं, जिसे भविष्य में पेंशन क्लेम करते समय उपयोग किया जा सकता है। यदि किसी कर्मचारी ने रिटायरमेंट के बाद कभी भी Scheme Certificate नहीं लिया है, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरकर उसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल रूप से भी संभव है, जिससे कर्मचारियों को बहुत राहत मिली है।

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